अग्निपथ भर्ती योजना को दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, राष्ट्र हित में बताते हुए सभी याचिकाएं की रद्द

By: Feb 27th, 2023 12:18 pm

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र द्वारा चलाई गई अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारीज कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र के इस फैसले को देश हित में बताते हुए किसी भी प्रकार के दखल से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप के लिए कोई वजह नहीं मिली है और इसलिए सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। अब करीब ढाई महीने बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने आर्मी भर्ती में बदलाव करते हुए बीते साल 14 जून को अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवकों की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। चार साल बाद इनमें से 25 फीसदी को नियमित सेवा प्रदान करने का मौका दिया जाएगा।


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