ज्यादा ब्याज को पीपीएफ में करें निवेश; टैक्स में भी मिलेगी छूट, ग्राहकों को 7.1 प्रतिशत मिल रहा सालाना ब्याज

By: Feb 26th, 2023 9:52 pm

एजेंसियां-नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2022-23 के खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में इस वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च तक कुछ खास स्कीम्स में निवेश करना होगा। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाने के साथ अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ ईईई की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। वहीं इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है।

किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने की जरूरत हैए जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। हालांकि अवधि को परिपक्वता के एक साल के भीतर 5.5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा। यानी आप इस स्कीम में कुल 25 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। आप 15, 20 या 25 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि पीपीएफ अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फार्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। एक पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App