50 फीसदी वाले क्लॉज को खत्म करने की मांग, मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस

By: Feb 3rd, 2023 12:06 am

चंडीगढ़, 2 फरवरी (मुकेश संगर)

पंजाब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड (पीआईसीटीसीएल), जिसे पंजाब इन्फोटेक भी कहा जाता है, द्वारा 50 प्रतिशत अनर्जित क्लॉज के नाम पर कथित भ्रम पैदा होने को लेकर मोहाली औद्योगिक क्षेत्र फेज 8 में छोटे आबंटियों को भारी परेशानी हो रही है। मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एमआईए) के वरिष्ठ सदस्यों और मुश्किल भरे ‘पॉलिसी क्लॉज’ से परेशान आबंटियों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 50 प्रतिशत वाले क्लॉज को खत्म करने और भेदभाव की गहन जांच की मांग की। इस क्लॉज के तहत, पीआईसीटीसीएल द्वारा लीज पर दिए गए प्लॉट की बिक्री या हस्तांतरण के मामले में, प्लॉट की अनर्जित वृद्धि का 50 प्रतिशत ओरिजिनल अलॉटी (मूल आबंटी) द्वारा पीआईसीटीसीएल को भुगतान किया जाना है। मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एमआईए) के प्रेजिडेंट अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पीएसआईईसी ने 1992 की नीति के अनुसार 50 प्रतिशत क्लॉज को समाप्त कर दिया है, लेकिन पंजाब इन्फोटेक इसे जारी रखे हुए है। उद्योग एवं वाणिज्य के एक ही विभाग में दो अलग-अलग नीतियों का पालन किया जाना आश्चर्यजनक है।

एमआईए इस 50 प्रतिशत क्लॉज को खत्म करने की मांग में पीडि़त सदस्यों के साथ है। एमआईए के सदस्य रणदीप सिंह ने कहा, लीज डीड के मुताबिक, 50 फीसदी अनार्जित क्लॉज मूल आवंटी से वसूला जाना है, लेकिन कई मामलों में बिना किसी पॉलिसी और बिना किसी बीओडी (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के निर्णय के इसे दूसरे खरीदार तक पहुंचा दिया गया। महासचिव दिलप्रीत सिंह ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 144 भूखंडों में से, 114 भूखंडों में 50 प्रतिशत अनर्जित वृद्धि क्लॉज शामिल हैए जिसमें से 57 भूखंडों को क्लॉज का उपयोग किए बिना ट्रांसफर किया गया है और उक्त क्लॉज को सिर्फ दो मामलों में लागू किया गया है। एमआईए के सदस्य हरबंस सैनी ने कहा हम विजिलेंस इनक्वायरी की मांग करते हैं कि क्लॉज को सिर्फ दो मामलों में क्यों लागू किया गया, जबकि 57 में इसे रद्द कर दिया गया।


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