असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का रिजल्ट जारी करे HPU, हाई कोर्ट ने दी इजाजत, 29 को सुनवाई
विधि संवाददाता— शिमला
प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने वनिता सुपहिया द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। मामले के अनुसार, मौजूदा सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी शासनादेशों के तहत विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। पिछली सरकार के समय 19 जुलाई, 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
नौ नवंबर, 2022 को प्रार्थी का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद के लिए साक्षात्कार लिया गया। मौजूदा सरकार ने 12 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। 24 दिसंबर, 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी। प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफेसर के पद का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए जाएं। कोर्ट में मामले पर सुनवाई के पश्चात सरकार की ओर से हिदायत पेश करने के लिए समय की मांग की गई। मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की गई है।
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