दो साल से कम स्टे, तो नहीं होंगे ट्रांसफर आर्डर, टीचर्स ट्रांसफर पर सरकार के दिए नए आदेश

By: Mar 27th, 2023 12:06 am

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बदली

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

शिक्षकों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार ने वर्तमान व्यवस्था में नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अपने कार्यालय में सभी ब्रांच अधिकारियों के लिए लिखित निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार ट्रांसफर के ऐसे मामले, जिनमें शिक्षकों का दो साल से कम है, यानी शॉर्ट स्टे है, तो अपू्रव्ड डीओ नोट पर भी ट्रांसफर आर्डर नहीं जारी होगा। चाहे डीओ नोट में शॉर्ट स्टे को कंडोन किया गया हो। ये निर्देश म्यूच्यूअल ट्रांसफर और वैकेंसी के ऊपर हो रहे तबादलों पर भी लागू होंगे। इसके साथ ही अनुबंध शिक्षकों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।

इसमें कहा गया है कि कांट्रेक्चुअल पॉलिसी में रिलैक्सेशन भी अगर दी हो, तो भी अनुबंध कर्मचारी के ट्रांसफर आर्डर जारी नहीं होंगे। इससे पहले कर्मचारी तबादलों पर पूरी तरह रोक लगाने का सरकार का विचार बन रहा थाए लेकिन ट्रांसफर पर बैन पहले से ही चल रहा है और ऐसी स्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय से ही तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। ऐसे में जारी हो चुके निर्देशों को लागू करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव सरकार ने किया है। बजट सत्र के बाद यह संभव है कि तबादलों को लेकर कोई नई व्यवस्था सरकार करे।


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