शाहबाद में दो अवैध कालोनियां हटाईं, उपायुक्त के आदेश पर प्रशासन ने तीन एकड़ भूमि पर चलाया पीला पंजा

By: Aug 28th, 2023 12:06 am

बृज मोहन — शाहबाद

जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार राजस्व संपदा गांव डींग तहसील शाहबाद में विकसित हो रही दो अवैध कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी अशोक गर्ग ने कहा कि राजस्व संपदा गांव डींग तहसील शाहबाद में विकसित हो रही दो अवैध कालोनी में उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीटीपी अशोक गर्ग ने कहा कि उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार नगर पालिका सचिव शाहबाद बंबूर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने राजस्व संपदा गांव डींग तहसील शाहबाद में तीन एकड़ भूमि में पनप रही दो अवैध कालोनी में निर्मित मिट्टी की कच्ची सडक़ों व कॉलोनीनाइजर के निर्मित एक कार्यालय को पीले पंजे से हटाया गया।

डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा गांव डींग तहसील शाहबाद में अवैध कालोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरुरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कालोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई, जिसमें 50 हजार का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है।


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