JOA लाइब्रेरियन से हटाओ यह शर्त, शिक्षा सचिव से मिले अभ्यर्थी, भर्ती से पहले नियम बदलने की मांग

By: Dec 13th, 2023 8:36 pm

शिक्षा सचिव से मिले अभ्यर्थी, भर्ती से पहले नियम बदलने की मांग

बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ नये भर्ती नियमों से सहमत नहीं

स्टाफ रिपोर्टर- शिमला

कई वर्षों के इंतज़ार के बाद राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) लाइब्रेरियन के भर्ती नियम जारी किये हैं। इन भर्ती नियमों के तहत ही लंबे अरसे के बाद 771 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन बेरोजग़ार जेओए लाइब्रेरियन संघ ने सरकार द्वारा बनाये गए भर्ती नियमों में संशोधन करने की मांग उठाई है। दरअसल भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता 50 फीसदी अंकों के साथ प्लस टू या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस रखी गई है, इसके अतिरिक्त हिमाचल के रीति-रिवाज और जियोग्राफी की जानकारी भी होनी चाहिए। भर्ती का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि मौजूदा समय में हजारों अभ्यर्थियों के पास केवल डिप्लोमा है और जमा दो में 50 फ़ीसदी अंक भी नहीं आए हैं। इससे पहले जेओए लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कभी भी ऐसी शर्त नहीं लगाई गई इन भर्ती नियमों के कारण हजारों अभ्यर्थी सीधे तौर पर भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 15 से 20 वर्ष पहले जमा दो पास किए हुए अभ्यर्थियों के पास अब प्लस टू में अपने अंक बढ़ाने का मौका भी नहीं है। इस सन्दर्भ में बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ शिक्षा सचिव से मिला और जमा दो में 50त्न की शर्त हटाने की मांग रखी है साथ में डिप्लोमा होल्डर्स को ही भर्ती में मौका देने की बात कही।

जेओए लाइब्रेरियन भर्ती 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फ़ीसदी बैचवाइज के जरिए होगी। यह क्लास-3 के पद होंगे। कैबिनेट से 771 पदों की मंजूरी बहुत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन भर्ती नियम न होने के कारण आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। भर्ती नियम फाइनल होते ही पद भरने का रास्ता साफ हो गया था लेकिन भर्ती नियम मौजूदा समय में इंतज़ार कर रहे बेरोजग़ार अभ्यर्थियों पर फिट नहीं बैठ रहे। नियमों में प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख भी बीच में किया गया है। बैचवाइज भर्ती उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक करेंगे। नियुक्ति की शुरुआत अनुबंध की भर्ती से होगी। इनके लिए अप्पोइटिंग अथॉरिटी हायर एजुकेशन के डायरेक्टर को बनाया गया है। इस भर्ती में सरकारी क्षेत्र में लगने वाला आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा।

—दीक्षा शर्मा


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