पेटीएम की सेवाओं पर बैन; यह सभी लेन-देन 29 फरवरी से होंगे बंद
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट््स बैंक लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं जैसेकि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, पेटीएम यूपीआई, आईएमपीएस और धनराशि हस्तातंरण आदि सेवाओं पर 29 फरवरी से प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि पहली मार्च, 2022 को बैंङ्क्षकग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट््स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी ङ्क्षचताओं का खुलासा किया, जिसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।
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