शास्त्री भर्ती की सुनवाई छह मार्च को, अगली सुनवाई तक जारी रहेगा कोर्ट का अंतरिम आदेश

By: Jan 1st, 2024 9:46 pm

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

शास्त्री भर्ती केस में हिमाचल हाई कोर्ट में अब सुनवाई छह मार्च, 2024 को तय हुई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के सामने यह केस सोमवार को लगा था और इसमें सभी पार्टियों को नोटिस के साथ टाइम बढ़ाया गया है। हालांकि हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश को जारी रखा है। इस आदेश के अनुसार बैचवाइज भर्ती का नतीजा घोषित करने या नियुक्तियां देने पर रोक है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई नियमों के अनुसार नई भर्ती नियमों से की जा रही काउंसिलिंग का विरोध किया है। इसी विवाद के कारण राज्य सरकार ने भी गत 18 नवंबर को इस काउंसिलिंग को रोक दिया था, लेकिन अब दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया को बहाल कर दिया था।

इसके बाद सभी जिलों में काउंसिलिंग दोबारा हो रही है। सिरमौर जिला में शास्त्री भर्ती की काउंसिलिंग आठ जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगी। उपनिदेशक ने सूचना दी है कि जो अभ्यर्थी 17 नवंबर से 18 नवंबर के बीच काउंसिलिंग में भाग दे चुके हैं, उन्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी अभ्यर्थी उपनिदेशक कार्यालय में इसका काउंसिलिंग को अटेंड करेंगे। वहीं शिमला जिला में शास्त्री के चार पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के लिए काउंसिलिंग पांच जनवरी सुबह 11:00 बजे उपनिदेशक कार्यालय में रखी गई है। बाकी जिलों में भी लगभग इसी तरह का शेड्यूल है।


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