इनकम की गलत जानकारी दे रहे छात्र, सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए मांगे दस्तावेज
उच्च शिक्षा विभाग ने वजीफे के लिए सभी यूनिवर्सिटी-कालेजों को जारी किए निर्देश
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए छात्र जरूरी दस्तोवज नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी यूनिवर्सिटी और कालेजों के छात्रों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी तरह के जरूरी दस्तोवज तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। दरअसल प्रदेश में कई छात्रों ने अपना इनकम स्टेटस गलत बताया है। इसमें केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक इनमक स्टेटस अभिभावकों का बताना होता है। छात्र ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस कारण स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में एक बार फिर शिक्षण संस्थानों को रिमाइंडर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि छात्रों को अपने सभी जरूरी दस्तोवज अपलोड करने होंगे, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड आदि सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे।
वहीं एल-1 स्तर पर संस्थान के प्रमुख और संस्थान के आईएनओ आवेदन भरने के बाद तीन दिनों के भीतर छात्रवृत्ति आवेदनों को सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे। छात्रों को पोर्टल पर आवेदन करते समय अपनी लॉग-इन-आईडी और पासवर्ड नोट करना होगा। उन्हें अपने छात्रवृत्ति आवेदन को तब तक ट्रैक करना होगा, जब तक छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खाते में जमा नहीं हो जाती। यदि छात्रवृत्ति आवेदन में एल-1 या एल-2 स्तर पर त्रुटियां पाई जाती हैं, तो आपत्तियों के सुधार के बाद छात्र अपने छात्रवृत्ति आवेदन एनएसपी पर ऑनलाइन फिर से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
आधार से जुड़े बैंक खातों में जारी होगी छात्रवृत्ति
केंद्र और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जारी की जाएगी। ऐसे में संस्थान के प्रमुख और संस्थान के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि एनएसपी पर छात्रवृत्ति आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर छात्र के आधार नंबर से जुड़ा हुआ और आधार नंबर छात्र के बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो।
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