नए पटवार भवनों में न फर्नीचर न पैमाइश का सारा सामान

By: Feb 28th, 2024 12:17 am

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला बिलासपुर ने राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर बिलासपुर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के प्रधान सुनील दत्त जोशी ने सर्वप्रथम राजस्व विभाग में पटवारियों की नई भर्ती पूर्व की तरह चली आ रही जिला काडर के तहत ही करने और इसी क्रम को जारी रखने के निर्णय के लिए आभार प्रकट किया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिला बिलासपुर में नवसृजित पटवार भवनों में न तो किसी प्रकार का फर्नीचर है और न ही सामान पैमाइश के उपकरण उलब्ध है तथा पटवार कार्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि इन कार्यालयों में जल्द मूलभूत जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया जाए, ताकि लोगों को राजस्व कार्य समय पर और सही ढंग से निटाए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर कुल 1065 राजस्व देहातों पर 86 पटवार वृत्त हैं, यहां पर औसतन एक पटवार वृत्त के तहत 12 से अधिक राजस्व देहात पड़ते हैं, जबकि दो से तीन पंचातयों पर एक पटवार वृत्त सृजित है।

जिला बिलासपुर में वर्तमान में 176 पंचायतें हैं, प्रति पंचायत औसत आबादी 2200 व्यक्ति तथा प्रति पटवार वृत्त आबादी 4340 व्यक्ति हैं। जबकि पड़ोसी जिला हमीरपुर में जो कि क्षेत्रफल में जिला बिलासपुर से छोटा होने के बावजूद यहां पर 248 पंचायतें, 1729 गांव और 209 पटवार वृत्त हैं तथा औसतन एक पटवार वृत्त में आठ गांव और वह भी तब जबकि यहां पर अधिकतम नवसृजित छोटे-छोटे राजस्व गांव हैं और हाल ही में बंदोबस्त हुआ है और सारा राजस्व अभिलेख नवीन एवं आधुनिक तकनीक से बना है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि इन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करवाकर जिला बिलासपुर में भी पूर्ण रूप से बंदोबस्त के आदेश पारित करें तथा पुन: पटवार वृत्तों का निर्धारण किया जाए, ताकि लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला में कानूनगो के दस तथा पटवारी के पांच पद रिक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों में देरी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि जो पटवारी कानूनगो पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको सरकार द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संसोधन करके पदोन्नत किया जाए।


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