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हिमाचल में पहली से लगने वाला है झटका

By: Mar 29th, 2024 4:51 pm

विशेष संवाददाता-शिमला

हिमाचल में बिजली के दाम बढऩे वाले हैं। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें पारित की हैं और यह दरें पहली अप्रैल से समूचे प्रदेश में लागू हो जाएंगी। हालांकि इन बढ़ी हुई दरों का अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार सबसिडी के तौर पर बढ़ी हुई बिजली की दरों का भुगतान करेगी। इस बारे में राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में पहले ही फैसला ले लिया है। पहली अप्रैल से राज्यभर में प्रचलित ऊर्जा शुल्क में 75 पैसे से एक रुपए प्रति यूनिट की दर से वृद्धि होगी।

विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वित्त वर्ष के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों को छोड़ सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है। आयोग ने 8111 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का अनुमान लगाया है। आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एचपीएसईबीएल के लिए आपूर्ति की औसत लागत 6.79 रुपए प्रति यूनिट होने का अनुमान लगाया है। आयोग का मानना है कि राज्य के समग्र विकास में उद्योगों की भूमिका बहुत बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने नए उद्योगों और पिछले वर्षों में पर्याप्त विस्तार करने वाले उद्योगों को ऊर्जा शुल्क में छूट दी है। आयोग का मानना है कि इससे राज्य की ऊर्जा बिक्री के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विकास में भी मदद मिली है। आयोग इन औद्योगिक उपभोक्ताओं को वर्तमान में प्रदान की जा रही 15 फीसदी की छूट को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी जारी रखने का निर्णय लिया है।

तीन साल से चल रहे उद्योगों को राहत
बिजली की नई दरों में अतिरिक्त बोझ के अलावा कुछ राहत भी शामिल है। इनमें उद्योगों के लिए बड़ा फैसला शामिल है। हिमाचल में तीन साल से ज्यादा समय से चल रहे उद्योगों को खास राहत दी गई है। इन उद्योगों को 15 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ में केवल उन उद्योगों के लिए यह योजना दी है जो प्रदेश में लंबे समय से चल रहे हैं। इसके तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अधिकतम वार्षिक खपत से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा खपत पर 15 फीसदी छूट मिलेगी। इस कदम आयोग की शर्तों को पूरा करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।

सबसिडी से होगा बिजली दरों का भुगतान
विद्युत नियामक आयोग की सचिव छवि नांटा ने हिमाचल में बिजली की नई दरें पहली अप्रैल से लागू होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आयोग ने पहले ही 15 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक एक रुपए से 75 पैसे तक की बढ़ोत्तरी प्रति यूनिट होने वाली है। हालांकि राज्य सरकार सबसिडी के तौर पर बढ़ी हुई दरों का भुगतान करेगी और इससे कोई भी खास असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।


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