इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन, प्रदेश के छह और सेक्टर को मिला इंडस्ट्री का दर्जा

By: Mar 10th, 2024 12:07 am

हिमाचल के भीतर तक उद्योग लाने के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला
हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा प्रदेश के मध्य हिस्से तक उद्योगों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन करते हुए छह नए सेक्ट्र्स को इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। इसके बाद अब टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशनल एक्टिविटी को भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 16 अगस्त, 2019 को नोटिफाई की गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में संशोधन किया है। इसके साथ ही इस पॉलिसी के नियम भी बदले गए हैं, जिनमें उद्योगों को इंसेंटिव, कंसेशन या अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती हैं।

पॉलिसी में छह नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इनमें डाटा सेंटर को मिलाते हुए इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, टूरिज्म एंड संबंधित गतिविधियां जिसमें एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल हो, हैल्थ, आयुष एंड वैलनेस सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, हाउसिंग प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिनमें वर्कर्स होस्टल भी शामिल हैं और मैन्युफैक्चरिंग तथा इंटीग्रेटेड सर्विस क्लस्टर से संबंधित सेवाएं अब इंडस्ट्री की कैटेगरी में होंगी। पॉलिसी में किया गया यह संशोधन यह कहता है कि आईटी, टूरिज्म हैल्थ और एजुकेशनल सेक्टर में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप या हाउसिंग प्रोजेक्ट की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा केवल ग्रीन इंडस्ट्री को मिलेगी और कुल प्रोजेक्ट का 25 फीसदी एरिया ही हाउसिंग एक्टिविटी के लिए होगा। इस संशोधन के अनुसार आईटी पार्क और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के लिए लैंड एलॉटमेंट और लैंड संबंधित इंसेंटिव इत्यादि मिलेंगे। अब उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली लैंड एलॉटमेंट जैसी सुविधा भी इनको मिलेगी।

औद्योगिक सेक्टर का विस्तार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि औद्योगिक नीति 2019 में किया गया संशोधन निवेश को प्रदेश के भीतरी हिस्सों तक लाने के लिए है। अब हैल्थ एंड वैलनेस, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री का हिस्सा होगी और अन्य उद्योगों को मिलने वाले इंसेंटिव इन सेक्टर में भी लागू होंगे। अभी तक हिमाचल में औद्योगिक निवेश का लाभ सिर्फ बीबीएन, कालाअंब या कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र तक ही हुआ है।


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