चिट्टा तस्कर को दो साल की कैद और जुर्माना
सुरेंद्र ठाकुर, हमीरपुर
हमीरपुर। चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय अदालत ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दो साल कठोर कारावास की सजा के साथ ही दोषी को 25 हजार जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने यह सजा सुनाई है। व्यक्ति निवासी निवासी वार्ड नंबर सात भोटा, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर को यह सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक 17 जून 2021 को दोपहर के समय पुलिस पीडब्ल्युडी रेस्ट हाउस के पास गस्त कर रही थी। आरोपी पुलिस सड़क पर जा रहा था तथा पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा तथा इसके पास से 5.261 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज हुआ तथा बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने शनिवार को मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में 18 गवाहों की गवाही हुई तथा केस की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की है।
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