जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने की खारिज
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति 2021-2022 में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में फंसे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम ङ्क्षसह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुजीत सिंह यादव की याचिका ठुकराते हुए कहा कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता सुजीत यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि कथित वित्तीय घोटाले के आरोपी केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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