ढाबों पर 80 रुपए में फुल डाइट

By: Mar 15th, 2024 12:55 am

हाफ प्लेट के लगेंगे 50 रुपए, जिला में जरूरी खाद्य पदार्थों के मूल्य किए निर्धारित, डीसी ने जारी की अधिसूचना

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-ऊना
आम लोगों व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किए हैं। ताकि जिला में कोई भी विक्रेता अथवा दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं वसूल सके। अधिसूचना के अनुसार जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर डैऊस्ड 210 रूपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली, मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बिक सकेगी। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में ढाबों पर पका हुआ भोजन फुल डाइट चावल, चपाती के साथ दाल, सब्जी व कढ़ी 80 रूपये, हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रुपये, चपाती तवा 7 व तंदूरी 8 रूपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रूपये, भरवां परांठा आचार के साथ 30 रुपए, स्पेशल दाल 70 रुपए, चावल फुल प्लेट 50 रूपये, रायता 50 रुपए प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रूपये, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम 110 रूपये प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रूपये, समोसा चना 30 व दो समोसा चना 50 रूपये प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रूपये प्रति लीटर, पनीर 320 रूपये व दही 70 रूपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड डिंऊक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बचे सकेंगे। जतिन लाल ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षार्थ अपने पास रखेगा। इसके अलावा विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबंधक द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे।


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