बिना बिल नहीं ले जा सकते दस हजार से ज्यादा का सामान

By: Mar 19th, 2024 12:56 am

उपायुक्त बोले, 50 हजार से अधिक की नकदी ले जाने पर दिखाने होंगे दस्तावेज, लोकसभा चुनाव के लिए बैनर, गाडिय़ों और टेंट की दरें भी तय

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- मंडी
लोकसभा चुनावों को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही अब चुनाव आयोग की तरफ से सख्त दिशा निर्देश भी आने शुरू हो गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि आयोग के आदेशों के अनुसार अब दस हजार से अधिक रुपये का सामान लेकर बिना बिल के लोग सफर नहीं कर सकेंगे। आयोग द्वारा लगाए गए फ्लाइंग स्कवाड दस्तों द्वारा जांच करने पर सामान का बिल या जरूरी दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। दस्ताबेज या बिल न होने की सूरत में सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह से आयोग ने 50 हजार से अधिक नकदी भी बिना जरूरी दस्तावेजों के लाने ले जाने पर रोक लगा दी है। 50 हजार से अधिक की नकदी लेकर चलने पर लोगों को एटीएम स्लिप, बैंक पासबुक या अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। जरूरी दस्तावेज न होने पर नकदी भी चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

आयोग ने यह आदेश चुनावों में आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के उद्देश्य से जारी किए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्कवाड टीम का गठन किया गया है। हर विस क्षेत्र में कुल 9 टीम इस सब पर नजर रखेंगी। आचार संहिता लागू होने के साथ ही कई टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने आम नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 50000 रुपए से अधिक की नकदी या 10000 रुपए से अधिक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सूरत में संबंधित दस्तावेज या सामान का बिल जरूर साथ रखें। अन्यथा टीमें कार्रवाई अमल में लाएंगी।

खुद उतारें अपने घरों से झंडे और बैनर
आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब लोग अपने घरों पर भी बिना अनुमति झंडे बैनर नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के अधिकारियों (आरओ) से अनुमति लेनी होगी। आयोग ने 72 चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 72 घंटे का समय लोगों को झंडे बैनर उतारने के लिए दिया है।

चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाले सामान की दरें तय
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाली वस्तुएं फ र्नीचर, टेंट, झंडे, बैनर, वाहन और भोजन आदि की दरें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों को इन दरों की जानकारी पहले दी जा चुकी थी। अब उनकी सहमति से यह दरें तय कर दी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इन दरों को प्रत्याशियों को अवगत करवाने का आग्रह किया ताकि वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यय करें।

राजनीतिक दल बिना अनुमति न इस्तेमाल करें प्रचार सामग्री
गोहर। सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने समस्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिना अनुमति के कोई भी चुनाव सामग्री प्रयोग न करें। उन्होंने नाचन विधान सभा क्षेत्र की सर्वसाधारण जनता को भी सूचित किया है कि लोक सभा के आम चुनाव 2024 की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की कड़ाई से अनुपालना करना सुनिश्चित करें। संभावित प्रत्याशी केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रचार सामग्री का ही उपयोग करें। चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वाहनों व चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्रचार सामग्री झण्डे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, पंपलेट इत्यादि की भी अनुमति राजनैतिक दलों को प्राप्त करना जरूरी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी 28 नाचन (एस.सी.) विधान सभा क्षेत्र एवं 2 मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यालय में एक कंट्रोल रूम 01907-297766 स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार गोहर संत राम को आदर्श चुनाव आचार सहिंता का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मोबाइल नंबर 94182-13937 है।


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