सीनियोरिटी केस में फिर हाई कोर्ट जाएगी सरकार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है अपील

By: Mar 2nd, 2024 10:40 pm

ताज मोहम्मद केस में अनुबंध सेवाएं वरिष्ठता और परिणामी लाभ के लिए गिनने का कोर्ट ने सुनाया है फैसला

पीडब्ल्यूडी के नरेंद्र नायक केस के आधार पर याचिका

राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला

अनुबंध की अवधि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने के मामले में हिमाचल सरकार फिर से रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट जा रही है। सिविल सप्लाई से ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में यह जजमेंट 3 अगस्त, 2023 को आई थी। इसके बाद राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अब हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए एक नया आधार बनाया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस तरह के मामलों वाली बनाई गई कमेटी में यह केस रखा गया था। इसमें यह तय हुआ कि लोक निर्माण विभाग से नरेंद्र नायक वाले मामले में आए फैसले के आधार पर विधि विभाग इस केस को देखेगा और राज्य सरकार को सुझाव देगा।

अब विधि विभाग ने नरेंद्र नायक मामले के अनुसार फिर से रिव्यू पिटीशन हिमाचल हाई कोर्ट में ही डालने के लिए कहा है। सिविल सप्लाई ने यह याचिका तैयार कर दी है और सोमवार या मंगलवार को हिमाचल हाई कोर्ट में ही दायर कर दी जाएगी। यह मामला क्योंकि नियुक्ति के पहले दिन से मिलने वाली सीनियोरिटी से जुड़ा है, इसलिए प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की इस पर नजर है। ताज मोहम्मद के इसी मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अनुबंध अवधि पर दी गई सेवाएं वरिष्ठता और परिणामी लाभ के लिए गिनी जाए।

पेंशन के लिए अनुबंध सेवा गिनने संबंधी फाइल विधि विभाग को भेजी

दूसरी तरफ अनुबंध की सेवाओं को पेंशन लाभ के लिए गिने जाने से संबंधित शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के मामले में मुख्य सचिव ने फाइल विधि विभाग को भेजी है। यह मामला आयुर्वेद विभाग से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि शीला देवी केस में आई जजमेंट सिमिलर सिचुएटेड मामलों में भी लागू होगी या नहीं? इस केस में भी हिमाचल सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है और अब एग्जीक्यूशन पर यह मामला लगा है। इसे लागू करवाने के लिए मुख्य सचिव ने आयुर्वेदिक विभाग से फाइल भी शुरू करवा दी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App