दस लाख से ऊपर लेनदेन पर रखें नजर, लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों को दिए दिशा-निर्देश
स्टाफ रिपोर्टर—मोहाली
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी आशिका जैन ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के बैंकरों को दस लाख रुपए से अधिक किसी भी लेनदेन की निगरानी करने और जिला चुनाव कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव-2024 के संबंध में रविवार को जिला प्रशासनिक परिसर में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक और अन्य बैंकों के जिला समन्वयकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के अनुसार धन और शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। मतदाताओं को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए, रोकथाम हमारा प्राथमिक कत्र्तव्य है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान करने के लिए सभी उम्मीदवारों के पास स्वयं या उनके चुनाव एजेंट द्वारा संचालित एक बैंक खाता होना चाहिए। इसमें उसके परिवार का सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए।
अभ्यर्थी द्वारा समस्त चुनाव व्यय इसी बैंक खाते से किया जाएगा। जैन ने कहा कि सभी बैंकों और डाकघरों को चुनाव उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों को बैंक खाते खोलने के लिए त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित काउंटर खोलने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को चुनाव अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर इस खाते से पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/सेवा प्रदाता को व्यय की किसी भी मद में देय राशि रुपए से अधिक नहीं है, जबकि अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से चेक के माध्यम से किए जाने हैं। इसी प्रकार उम्मीदवारों को दस हजार रुपए से अधिक का कोई भी फंड या ऋण नकद में नहीं दिया जा सकता है। इस राशि से ऊपर की सभी धनराशि/भुगतान चेक, ड्राफ्ट या खाता हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किए जाने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आउटसोर्स एजेंसियों की कैश वैन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि इन वैनों में बैंकों को छोडक़र किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी का कैश नहीं ले जाया जाएगा।
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