हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, पांच हजार जुर्माना

By: Mar 12th, 2024 12:10 am

कार्यालय संवाददाता-कुल्लू
एलडी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुल्लू हरीश शर्मा ने आरोपी व्यक्ति विनोद शाह पुत्र स्व. नेपाल निवासी राम शाह को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक कुल्लू अनुज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विनोद शाह निवासी नेपाल अपनी पत्नी के साथ जिला कुल्लू के बलसारी गांव में किराए के मकान में रहता था।

जानकारी के अनुसार आरोपी ने 26 मार्च 2018 को सुबह लगभग 8 बजे अपनी पत्नी आशा के सिर व पैर पर लोहे के पाइप व पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए अपनी मृत पत्नी के शव को गोबर के ढेर के नीचे दफनाने की भी कोशिश की थी। दरअसल, आरोपी अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार हो गया था और लापता था। पुलिस ने मृतक का शव गोबर से बरामद किया। था। मामला पुलिस स्टेशन मनाली में दर्ज किया गया था और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, इस संबंध में एफआईआर नंबर 69/2018 दर्ज की गई थी। साक्ष्य और गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया और सोमवार को आरोपी को आजीवन कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


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