कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें पार्टियां

By: Mar 20th, 2024 12:16 am

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-ऊना
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत जिला के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा। उन्होंने संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही प्रतिनिधियों के प्रश्नों-शंकाओं का समाधान भी किया। उपायुक्त ने बताया कि चुनावी कार्यक्रमों संबंधी विभिन्न अनुमतियों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने ‘सुविधा ऐप’ बनाई है। इसके माध्यम से चुनावी रैलियों, नुक्कड़ बैठकें और लाउड स्पीकर के प्रयोग समेत चुनाव प्रचार से जुड़ी विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

इसमें स्टार प्रचारकों और पार्टी पदाधिकारियों के लिए वाहन की अनुमति, हैलीकॉप्टर और हैली पैड के उपयोग, पार्टी का अस्थाई कार्यालय खोलने, व्हीकल परमिट, गाडिय़ों में लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन, उम्मीदवार और चुनाव एजेंट के लिए संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में वाहन की अनुमति समेत चुनावी कार्यक्रमों से जुड़ी विभिन्न अनुमतियां प्राप्त की सकती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एमसीसी के दृष्टिगत सार्वजिनक सम्पत्ति पर दीवार लेखन, चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना, बैनर, झंडे व हार्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त निजी सम्पत्ति पर इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित सम्पत्ति मालिक से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान धार्मिक स्थलों के साथ-साथ अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों में अस्थाई अभियान ऑफिस स्थापित नहीं कर सकेंगे। वहीं मतदान वाले दिन पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर दायरे के भीतर भी अस्थाई अभियान ऑफिस बनाने की मनाही रहेगी। किसी भी उम्मीदवार को विज्ञापन जारी करने के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति के समक्ष अपने विज्ञापन संबंधित दस्तावेज पहले प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव प्रचार में सेना और सेनिकों के चित्रों के प्रयोग की मनाही रहेगी। प्रचार में बाल मजदूरी और पशुओं का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा।

दिव्यागों-बुजुर्गों को घर से मतदान की मिलेगी सुविधा

जतिन लाल ने बताया कि 85 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को घर से मतदान के विकल्प की सुविधा रहेगी। उन्हें घर से वोट डालने का विकल्प चुनने के लिए फॉर्म-12 डी भरना होगा। यह फॉर्म बीएलओ घर-घर उपलब्ध करांगे। यह इसके अतिरिक्त उनके लिए पोलिंग स्टेशन पर भी विशेष प्रबंध रहेंगे। सुगम चुनाव तय बनाने को उनके लिए घर से वाहन सुविधा, मतदान केंद्र पर रैंप, व्हीलचेयर व वॉलंटियर्स की विशेष सुविधा उपलब्ध रहेगी।


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