विज्ञापन जारी करने से पहले परमिशन जरूरी

By: Mar 28th, 2024 12:14 am

मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने दिए निर्देश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत सभी राजनीतिक दलों, समूह अथवा प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। वह मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति बैठक में बोल रहे थे। मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय शुरू किया गया है। आदर्श-आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापनों के प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगडऩे की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला,नैतिकता, सदाचार के विपरीत तथा किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी को अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि से संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई के केवल ई-संस्करण, इलेक्ट्रानिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर समिति द्वारा नजर रखी जा रही है। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारियों का ब्यौरा रखा। बैठक में सहायक आयुक्त पीपी सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम चरण-तीन, तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, सहायक लोक संपर्क अधिकारी राकेश कुमार सहित समिति में तैनात विभिन्न कर्मचारी उपस्थित रहे।


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