दोषी को सात साल की जेल
न्यायाधीश पीआर पहाडिय़ा की अदालत ने सुनाया फैसला, पच्चीस हजार रुपए अदा करना होगा जुर्माना
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा पीआर पहाडिय़ा की अदालत ने समीलदीन पुत्र हसनदीन वासी गांव छलाड़ा तहसील सिहुंता को भादंसं की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक छलाड़ा गांव की रानी बेगम आठ जून 2021 की रात को अपने घर के कमरे में मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी कमरे में आ घुसा। इसी दौरान दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इस पर गुस्साए समीलदीन ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी के हमले से बीच-बचाव के दौरान महिला के गले और हाथ पर गहरी चोटें आई।
महिला के चीखने- चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उपचार के लिए सीएचसी समोट पहुंचाया। इसी बीच घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल महिला के ब्यान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद समीलदीन को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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