आचार संहिता का सख्ती से करें पालन

By: Mar 19th, 2024 12:55 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को जनसभा, पदयात्रा, रैली व रोड शो करवाने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। रैली, जुलूस, रोड शो तथा लाउडस्पीकर के लिए अनुमति हेतू 24 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रस्तावित सभाओं, स्थान व समय के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित किया करना होगा। सभा के लिए लाउडस्पीकर या इस प्रकार के अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। स्थाई व गतिशील वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले तथा रात 10 बजे के बाद निषेध है।

जुलूस के आरंभ होने के समय, स्थान व किस मार्ग पर से गुजरेगा, के बारे पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है। किसी भी सरकारी कामकाज में निर्वाचन प्रचार अभियान नहीं किया जा सकता तथा मतदाता को कोई प्रोलोभन देने आदर्श आचार सहिंता का उलंघन है। धार्मिक स्थलों पर उम्मीदवार द्वारा बैठक व या चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मतदान के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाएं तथा निर्वाचन प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बेनर व झंडा लगाना निषेद्ध है। निजी भवनों, या संम्पति पर झंडा य पोस्टर लगाने के लिए संम्पति मालिक की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है तथा अनुमति की एक प्रति सहायक रिटर्निंग को देना होगा।

जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी प्रचार की चार प्रतियां
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पोस्टर, पेम्पलेट, हैंड बिल व अन्य दस्तावेज पर प्रिंटर्स व अपना नाम व संख्या लिखना आवश्यक है। इसकी चार प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक है। दो पहिया वाहनों, तीन पहिया या चार पहिया वाहन और ई-रिक्शा में अधिकतम डेढ़ फुट के आकार का एक झंडा लगाने की अनुमति होगी। रोड शो में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के काफिले को हर 10 वाहनों के बाद तोड़ा जाएगा और इसके बीच 100 मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी। हेलीकॉप्टर व हेलीपेड की अनुमति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन करना होगा। निर्वाचन अभियान में प्रयोग होने वाले परमिट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वाहनों का परमिट के लिए एआरओ को आवेदन कर सकते हैं। पार्टी के अस्थायी कार्यालय खोलने के लिए भी एआरओ को आवेदन करना होगा।

सार्वजनिक स्थानों के लिए अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। स्कूलों के मैदानों में पब्लिक मीटिंग के लिए अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवार व चुनाव एजेंट को खर्च का अलग से रजिस्टर तैयार करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके उपरांत जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय व अनुश्रवण के सदस्यों के साथ भी बैठक की। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के नोडल अधिकारी को शराब के भंडारण व वितरण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील स्थलों, बार्डर पर नाका लगाकर वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को संदिग्ध लेन देन पर कड़ी नजर रखने को कहा।


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