हिमाचल के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अयोग्यता पर रोक से कोर्ट का इनकार

By: Mar 18th, 2024 1:59 pm

नई दिल्ली। हिमाचल के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सचिवालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अयोग्यता पर रोक से इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है। हालाकि कोर्ट ने विधायकों को सदन के अंदर वोट देने या कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त देने से इंकार कर दिया कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार किया। अब मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App