पत्रकार दें साथ… संदिग्ध खबरों पर रखें पैनी नजर

By: Apr 11th, 2024 12:16 am

नाहन में जिलाधीश ने किया आहवान, जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी का गठन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – नाहन
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न करने और चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक प्रत्याशी को बराबर का अवसर मिले इसके दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनैतिक दलों एवं चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन जारी करने के संबंध में एमसीएमसी के तहत कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा बुधवार को नाहन में जिला स्तरीय एमसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुमित खिमटा ने कहा कि एमसीएमसी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की ओर से जारी होने वाले संदिग्ध पेड न्यूज पर कड़ी नजर बनाए रखेगी।

समिति निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत संदिग्ध पेड न्यूज को प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ेगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से पेड न्यूज रोकने और इसे चिन्हित करने में सहयोग करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकरी ने बताया कि टीवी केबल और सोशल मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रसारण को पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को विज्ञापन प्रसारण से तीन दिन पूर्व विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल के लिए सात दिन पहले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे होर्डिंग जिनमें प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, छपने की कुल संख्या होर्डिंग में नहीं छपी होगी उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए होर्डिंग में प्रकाशक, प्रिंटर और इसकी कुल संख्या का लिखा होना अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सिनेमा हॉल, यू-ट्यूब, फेसबुक, इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, बल्क मैसेज, वायस मैसेज, पंपलेट संबंधी राजनैतिक विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यूज पेपर में मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन छपने वाले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। प्री-सर्टिफिकेशन न होने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अथवा किसी भी पूज्य स्थल का पोस्टर, म्यूजिक और निर्वाचन कार्य में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार रक्षा सैनिकों के फोटोग्राफ के इस्तेमाल अथवा किसी भी समारोह में रक्षा कर्मियों के फोटो लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला के 259 पंचायतों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।


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