मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
स्टाफ रिपोर्टर-सोलन
जिला अदालत सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पोक्सो कोर्ट गुरमीत कौर की अदालत ने मंगलवार को सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 60 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला नालागढ़ थाना में वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था। उप जिला न्यायवादी पीएस नेगी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां आरोपी के साथ लिव-इन-रिलेशनश्पि में रह रही थी। वहीं, पीडि़ता अपनी पढ़ाई के लिए रोहड़ू में अपनी नानी के साथ रह रही थी।
अगस्त 2020 में पीडि़ता अपनी मां से मिलने के लिए जगातखाना पहुंची जो कि आरोपी के साथ वहां रह रही थी। 17 अगस्त 2020 की रात को आरोपी ने पीडि़ता (बच्चाी) के साथ दुष्कर्म किया और उस दौरान उसकी उम्र साढ़े सात साल थी। सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी को पेश किया और मामले की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयान और अन्य सुबूतों के आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पोक्सो कोर्ट गुरमीत कौर की अदालत ने रिंटू, निवासी वीपीओ लुनिया, तहसील भद्रक, जिला भुवनेश्वर, ओडिशा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 60 हजार जुर्माना भी अदा करना होगा।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App