सीपीएस केस में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लाएगी सरकार

By: Apr 24th, 2024 12:01 am

एजी बहस से हटे, मुख्य सचिव ने दिया सिब्बल-रोहतगी का पत्र

लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी होगी हाई कोर्ट में सुनवाईविधि संवाद

दाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद से इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जबकि मंगलवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 24 अप्रैल को रखा गया है। हालांकि इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार से मिले निर्देशों के बाद सोमवार को हुई सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने इस केस में अपीयर होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट एंगेज कर लिए हैं। हाई कोर्ट ने इस बयान पर कहा था कि 27 मार्च से अब तक राज्य सरकार के पास एडवोकेट तय करने के लिए काफी समय था, तो इसमें देरी क्यों की गई? मंगलवार को सुनवाई के दूसरे दिन हाई कोर्ट में राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से एक पत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी को राज्य सरकार ने सीपीएस केस के लिए हायर किया है, लेकिन ये दोनों आठ और नौ मई को उपलब्ध हैं, इसलिए सुनवाई की डेट इस अनुसार दी जाए। इस कारण राज्य सरकार की ओर से बहस के लिए कोर्ट में कोई उपलब्ध नहीं था।

इसके बाद सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की एडवोकेट ने मामले में बहस की। हाई कोर्ट अब बुधवार को भी इस केस को सुनेगा। उल्लेखनीय है कि दो अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई डे-टू-डे आधार पर पूरी होगी। कोर्ट ने इस मामले में सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है। अब उनके सीपीएस बने रहने से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है।


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