2016 के बाद रिटायर्ड कर्मी को Revised ग्रेच्युटी

By: Apr 30th, 2024 5:55 pm

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के एक फैसले के आधार पर वर्ष 2016 के बाद हुए रिटायर कर्मचारी को संशोधित ग्रेच्युटी का एरियर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग से गजराज ठाकुर बनाम हिमाचल सरकार मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस दिया था। इसके बाद यह मामला राज्य सरकार को आया।

शिक्षा विभाग ने यह केस भेजा था। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि हालांकि इस केस में वेतन या पेंशन रिवीजन इशू नहीं था, फिर भी वित्त विभाग याचिका कर्ता गजराज ठाकुर को कोर्ट ऑर्डर के अनुसार यह एरियर अदा करने की कनकरेंस यानी सहमति देता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि इस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत करवा दिया जाए। शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी अब हाईकोर्ट में रख दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यह एरियर सिर्फ याचिकाकर्ता को ही दिया गया है।

हिमाचल सरकार ने इससे पहले 25 फरवरी 2022 और 17 सितंबर 2022 को नए वेतन आयोग को लेकर जारी कार्यालय आदेशों में ग्रेच्युटी संशोधन के निर्देश नहीं दिए थे। इसलिए इन दोनों आदेशों में छूट देकर अब ये अनुमति दी गई है। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि 2016 के बाद रिटायर सरकारी कर्मचारियों को संशोधित ग्रेच्युटी एरियर देने के लिए अभी कॉमन फैसला नहीं हुआ है। यह बात अलग है कि इस फैसले के आधार पर अन्य कर्मचारी इस रिलीफ के लिए कोर्ट जाएं। हिमाचल में 2016 के बाद रिटायर कर्मचारियों को संशोधित पेंशन या अन्य लाभ अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने दूसरे बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनरों को एरियर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किस्त का ऐलान किया था, जिसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी। कर्मचारियों का एरियर हालांकि फार्मूले के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था।


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