3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला लटका, हाईकोर्ट ने नहीं सुनाया अंतिम फैसला

By: May 8th, 2024 4:48 pm

शिमला। हिमाचल प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला लटक गया है। प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ की इस मामले पर अलग-अलग राय है, जिसके बाद मामले को तीसरे जज को सौंपने की सिफारिश की गई है। अब न्यायालय का तीसरा जज मामले की सुनवाई कर अंतिम फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीते 30 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया। तभी से निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। बुधवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन इस मामले में दोनों जजों की राय अलग-अलग है। ऐसे में तीसरे जज की राय के बाद इस पर फैसला आएगा।

हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में बुधवार को न्यायालय में सुनवाई हुई लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जजों का अलग-अलग मत था। न्यायमूर्ति राव ने फैसले के दौरान कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद है और न्यायालय किसी भी संवैधानिक संस्था को निर्देश नहीं दे सकता कि अध्यक्ष इस मामले पर फैसला कैसे ले। दूसरी तरफ न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवल दुआ का मत है कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष के पास है। न्यायालय अध्यक्ष को इस मामले में निर्देश दे सकता है कि वह इस मामले का दो हफ्ते में निपटारा करे।

महाधिवक्ता ने बताया कि किसी मामले में जजों का दोहरा मत आने के कारण खंडपीठ उस मामले को तीसरे जज के समक्ष रखती है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश तीसरे जज के सामने रखेंगे और वह इस मामले की पुनः सुनवाई के बाद जो भी निर्णय देंगे, वह अंतिम फैसला माना जाएगा। दरअसल, तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफ़े विस अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न करने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ के समक्ष दोनों पक्षों की तरफ़ से दलीलें दी गई। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निर्दलीय विधायकों की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पैरवी की।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। निर्दलीय विधायकों के वकील ने कहा कि इस्तीफ़े को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए था जबकि विधानसभा अध्यक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि इस्तीफ़े को स्वीकार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष जांच का अधिकार रखते हैं और उसके बाद इस्तीफ़े पर निर्णय लेंगे। मामले के अनुसार प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उन्होंने खुद जाकर अध्यक्ष के समक्ष इस्तीफे दिए, राज्यपाल को इस्तीफे की प्रतिलिपियां सौंपी, विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरने दिए और न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया तो उन पर दबाव में आकर इस्तीफे देने का प्रश्न उठाना किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता तथा इसलिए इससे बढ़कर उनकी स्वतंत्र इच्छा से बड़ा क्या सबूत हो सकता है। गौरतलब है कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इस्तीफों की एक-एक प्रति राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी दी थी। राज्यपाल ने भी इस्तीफों की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थीं।


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