Karamchari : शिक्षकों के खाली पदों की मांगी रिपोर्ट

By: May 23rd, 2024 9:04 pm

मंडी जिला के निहरी शिक्षा खंड को प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश

विधि संवाददाता-शिमला

प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा खंड निहरी जिला मंडी के तहत आने वाले स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों की स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 20 मार्च 2018 को दिए आश्वासन पर आज तक अमल नहीं किया। उस समय तत्कालीन महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वास्त किया था कि स्कूलों में छह सप्ताह के भीतर पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी। प्रार्थी तिलक राम गांव ब्रगता तहसील निहरी ने आवेदन दायर कर शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि आश्वासन के बावजूद शिक्षा खंड निहरी के तहत आने वाले स्कूलों में अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ग्राम पंचायत सोझा, बंदली, हरबोई और धन्यारा जिला मंडी की ओर से हाई कोर्ट के नाम पत्र लिखकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायत की थी।

आवेदन के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बेहली में 21 में से नौ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दोघरी में 13 में से सात और राजकीय उच्च विद्यालय बालन में सात में से चार शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हैं। शिक्षा खंड निहरी के तहत आने वाले प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी, हैड टीचर और सेंटर हैड टीचर के 55 में से 28 पद खाली पड़े है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडू और चियोरी में तो एक भी अध्यापक नहीं है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रार्थी ने इसी आवेदन के माध्यम से चनीकर से हरबोई तक एंबुलेंस सडक़ को पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेशों की मांग की है। प्रार्थी का कहना है कि 2018 में सरकार ने इस मुद्दे पर भी कोर्ट को आश्वस्त किया था परंतु आज तक कुछ नहीं किया गया। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग से भी इस बाबत ताजा स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। मामले पर सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है।


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