नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स पर जुलाई तक देगा छूट

By: May 3rd, 2024 12:16 am

सिटी रिपोर्टर—शिमला
नगर निगम अब शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स पर अब जुलाई तक छूट देने वाला है। इसके लिए नगर निगम ने साफ कहा है कि दस प्रतिशत तक की छूट तभी दी जाती है, जब 15 दिन के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, लेकिन इस बार सभी अधिकारियों की ड्यूटी लोकसभा चुनावों में लगी है तो लोगों को डोर-टू-डोर बिल नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स के बिल लोगों तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी और जमा करने की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसको लेकर नगर निगम ने फैसला ले लिया है। निगम प्रशासन ने रिपोर्ट दी कि शिमला शहर में 31,683 में से करीब चार हजार भवन मालिकों को ही अप्रैल में टैक्स के बिल जारी हो पाए हैं।

27 हजार भवन मालिकों को अभी बिल जारी होना बाकी है। नियमानुसार 30 अप्रैल तक सभी भवन मालिकों को बिल जारी होने चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की चुनाव में तैनाती होने के कारण सभी को बिल जारी नहीं हो पाए हैं। पिछले सालों में भी बिल जारी करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाती रही है। ऐसे में इस बार भी बिल जारी करने की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ाई जाए। बिल जारी करने की समय सीमा अढ़ाई महीने बढऩे से शहरवासियों को भी राहत मिलेगी। भवन मालिकों को भी अब 15 जुलाई तक टैक्स के बिलों के एकमुश्त भुगतान पर 10 फीसदी की छूट मिलती रहेगी।


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