दुष्कर्मी को दस साल की जेल, 21 हजार जुर्माना

By: May 4th, 2024 12:54 am

अतिरिक्त जिला, सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने सुनाया फैसला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद दीप उर्फ बिटू पुत्र लेखराज वासी गांव बोंदेड़ी तहसील चुराह को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और कुल इक्कीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 452 के तहत भी तीन वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना और भादंसं की धारा 323 के तहत तीन माह के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उपरोक्त सभी सजाएं एक साथ ही चलेगीं। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा संजीव सिंह राणा ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीडि़ता ने दो दिसंबर 2017 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पहली दिसंबर को पति व बेटी शादी समारोह में शामिल होने को गए हुए थे।

इसी दौरान रात को दीप उर्फ बिटू कमरे का दरवाजा तोडक़र अंदर आ घुसा। पीडि़ता का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दीप उर्फ बिटू ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीडि़ता का कहना है कि दीप उर्फ बिटू की इस करतूत की जानकारी अपनी सास व पति को दी। इसी बीच ग्रामीणों ने दीप उर्फ बिटू को पकडक़र पिटाई भी की। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर दीप उर्फ बिटू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दीप उर्फ बिटू को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देेते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


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