नाबालिग का यौन उत्पीडऩ, दोषियों को सजा

By: May 24th, 2024 12:55 am

मंडी की अदालत ने शादी के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनाया फैसला
कार्यालय संवाददाता-मंडी
विशेष न्यायाधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के खिलाफ साजिश करने, शादी के इरादे से अपहरण करने और गंभीर यौन उत्पीडऩ के दोनों दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत गुरुवार को सजा सुनाई गई। भारतीय दंड सहिंता की धारा 120बी के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा, जुर्माना न अदा करने कि सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास सजाई गई। जबकि भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा, जुर्माना न अदा करने कि सुरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास और धारा 366 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा, जुर्माना न अदा करने कि सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने कि सूरत में तीन वर्र्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास। उपरोक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इस बाबत जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को पीडि़ता (17 वर्ष) के पिता ने पुलिस थाना गोहर में आकर अपना बयान कमलबद्ध करवाया था कि पीडि़ता 12 अगस्त 2022 को रात करीब 10:30 बजे से घर से लापता है।

छानबीन के दौरान पीडि़ता की बहन ने बताया कि 10 अगस्त 2022 को जब वह स्कूल से आ रही थी। तब रास्ते में उसे दो लडक़े मिले थे, जोकि हरियाणा और आगरा उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में सामान बेचने आए थे और उसके बड़ी बहन (पीडि़ता) के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद ही 12 अगस्त 2022 को पीडि़ता घर से लापता थी। छानबीन के दौरान पाया गया कि आरोपी पीडि़ता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती पंजाब ले गए और पीडि़ता के साथ यौन उत्पीडऩ किया। इस मामले के संबंध में पुलिस थाना गोहर में दोषियों के खिलाफ अभियोग सख्या 78/2022 तिथि 14 अगस्त 2022 दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ उक्त मामले में चालान तैयार करके अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 23 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई।


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