दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

By: May 25th, 2024 12:13 am

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर
जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की चिराग भानू सिंह ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके तहत दोषी सुरेश कुमार सुपुत्र नंदलाल गांव बल्ह-बुल्वाणा डा. चांदपुर तहसील सदर को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए उसे 3 साल का कठोर कारावास व बीस हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

मामले के तथ्यों की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 17 जुलाई 2021 को विक्रमजीत ने पुलिस के पास ब्यान दर्ज करवाया था कि इसकी मौसी सीता देवी को 17 जुलाई 2021 को उनके दामाद दोषी सुरेश कुमार ने सिर में लोहे की वस्तु से चोट मारकर घायल किया है, जिसकी दोनों बेटियां दस वर्षीय एवं आठ वर्षीय चश्मदीद गवाह हैं। घायल सीता देवी को चिकित्सकों ने ब्यान देने के न काबिल बताया तथा आईजीएमसी को रैफर कर दिया था। दोषी द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के चलते असहनीय पीड़ा के चलते सीता देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। थाना सदर में मुकद्दमा दर्ज करके मुकदमा की तफ्तीश निरीक्षक भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई।


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