पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौ*न संबंध अपराध नहीं

By: May 4th, 2024 11:26 am

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल एक महिला ने उसके पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कोई कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि महिला की उसके साथ शादी हुई थी। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अब पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध नहीं माना जाएगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूनालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने पति के खिलाफ 377 और 506 के तहत दर्ज की गई FIR को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता पति की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसकी शादी मई 20219 में हुई थी। साल 2020 से उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही है। इस दौरान पत्नी ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था, जो अभी लंबित है। इसके बाद पति ने भी तलाक की मांग करते हुए कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में आवेदन दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि पत्नी ने उसके खिलाफ जुलाई 2022 में अप्राकृतिक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी।

वहीं, पति ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं है। कोर्ट ने बलात्कार के संबंध में संशोधित नियमों का हवाला देते हुए कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करना अपराध नहीं है। एकलपीठ ने कहा कि मामले में सहमति का अभाव नहीं होने के कारण मामला बलात्कार की श्रेणी में नहीं अता है।


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