जनजातीय जिलों में वन अधिकार अधिनियम होगा लागू

किन्नौर में नाको में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो—रिकांगपिओ
वर्तमान में कांग्रेस सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 को जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। यह बात आज राजस्व, बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को किन्नौर जिला के नाको पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम-2006 को प्रदेश के जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, ताकि लघु एवं उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लागू करने में जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभा में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जिसमें दस प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया की वन अधिकार नियम की विस्तृत जानकारी लोग इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
इससे पूर्व राजस्व मंत्री ने ग्राम पंचायत नाको में मंगजा से सवोचे गांव के लिए 31 लाख 15 हजार रुपए की राशि से निर्मित होने वाली स्पेन का शिलान्यास भी किया। इस दौरान जगत नेगी ने जनसमस्याएं भी सुनीं तथा सभी उचित मांगों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह विनय मोदी, किन्नौर फेडरेशन चेयरमैन के चंद्र गोपाल नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत नाको आशा देवी, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव निर्मल नेगी, पूह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेम कुमार नेगी व हांगरंग घाटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डेमडुल नेगी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
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