हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम-2024 को मंजूरी

By: Feb 5th, 2025 12:06 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 सहित रज्य से सबंभित अन्य महत्पूर्ण मुद्दों को मंज़ूरी दी गई। हरियाणा वन्यजीव संरक्षण नियम 1974 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत निरस्त कर दिया गया है और हरियाणा वन्यजीव संरक्षण नियमए 2024 को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। हरियाणा वन्यजीव संरक्षण नियम 2024 के तहत वन्यजीव विभाग से परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जनता के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं।

ये नियम वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित परमिट देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप प्रदान करते हैं। वे विशेष उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए परमिट देने की प्रक्रियाओं और प्रारूपों को भी रेखांकित करते हैं। इसके अलावा इन नियमों के तहत, अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर भूमि पर सर्वेक्षण या जांच करने के लिए लोगों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप भी बनाया गया है। इन नियमों में हथियार रखने वाले व्यक्तियों की पंजीकरण प्िरक्रया के लिए भी प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्तए ये नए नियम वन्यजीव जानवरोंए लेखों और ट्रॉफियों के व्यापार या वाणिज्य के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं और निर्धारित प्रारूपों सहित पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं।


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