दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

By: Jun 26th, 2026 12:47 am

पोक्सो कोर्ट रामपुर का बड़ा फैसला, दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-रामपुर बुशहर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो) कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुष्कर्म एवं पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाए गए आरोपी सचिन कुमार (22) निवासी जिला किन्नौर को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी और पीडि़ता एक ही पिता की संतान हैं, जबकि उनकी माताएं अलग-अलग हैं। आरोपी की माता लगभग 18-20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र को लेकर पति से अलग रहने लगी थी। बाद में पीडि़ता के पिता ने दूसरी शादी की, जिससे पीडि़ता का जन्म हुआ। बताया गया कि वर्ष 2024 में जब पीडि़ता 10वीं कक्षा की छात्रा और नाबालिग थी, तब आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। आरोपी ने पीडि़ता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

आरोप है कि आरोपी ने बाद में पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी अक्सर शराब के नशे में इस अपराध को अंजाम देता था। उसने पीडि़ता को एक वीडियो भी भेजा था, जिसमें वह आत्महत्या करने की धमकी देकर घटना को किसी के सामने उजागर न करने का दबाव बना रहा था। लगातार मानसिक प्रताडऩा के चलते पीडि़ता की मानसिक स्थिति प्रभावित होने लगी। अंतत: उसने अपनी माता को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने 22 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण किया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।


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