तंबाकू बिका, तो स्कूल मुखिया पर एक्शन, स्कूल के पास बिक्री रोकने को सख्त कदम, अधिसूचना जारी

By: Jun 25th, 2026 9:47 pm

टीम-शिमला, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के आसपास बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बेहद सख्त और अभूतपूर्व कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जारी संयुक्त निर्देशों के तहत अब स्कूलों के आसपास सिगरेट, बीड़ी या गुटखा बेचने वालों पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उससे भी बड़ी गाज स्कूल के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों पर गिरने वाली है। समग्र शिक्षा प्रदेश परियोजना निदेशक, राजेश शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना ने साफ कर दिया है कि यह कोई सामान्य एडवाइजरी नहीं, बल्कि एक अनिवार्य वैधानिक आदेश है, जिसकी अवहेलना पर सीधे स्कूल प्रमुखों को जिम्मेदार मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस नई मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो बेहद कड़े पहलुओं स्कूल प्रमुखों की व्यक्तिगत जवाबदेही और दूरी नापने का वैज्ञानिक तरीका (रेडियल डिस्टेंस) को एक साथ मिलाकर लागू किया गया है। अकसर देखा जाता है कि नियमों के बावजूद स्कूलों के ठीक बाहर खोखों या दुकानों पर तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बिकते हैं और स्कूल प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि उनके पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है, लेकिन इस नवीनतम अधिसूचना ने इस बहानेबाजी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि यह केवल सलाह नहीं बल्कि कानूनी बाध्यता है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री रोकने की जिम्मेदारी अब सीधे स्कूल मुखियाओं की होगी। ऐसे में लापरवाही महंगी पड़ सकती है।

चेतावनी बोर्ड गायब, तो खैर नहीं

अब यदि फ्लाइंग स्क्वाड या किसी अन्य जांच दल को स्कूल के पास तंबाकू की बिक्री मिलती है, या स्कूल की बाहरी दीवार पर अनिवार्य वैधानिक चेतावनी बोर्ड गायब मिलता है, तो इसके लिए किसी दुकानदार को ढूंढने से पहले स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसीपल को व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा।

सभी स्कूलों को पांच जुलाई तक भेजनी होगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 जून तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला स्तर पर कार्रवाई रिपोर्ट पांच जुलाई तक निदेशालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेजनी होगी। शिक्षा विभाग ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है।

निर्देश

विभाग ने स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल परिसर के चारों ओर 100 गज के दायरे में आने वाली दुकानों, खोखों और रेहड़ी-फड़ी वालों की सूची तैयार करें। इन सभी को नोटिस जारी कर बताया जाए कि स्कूल के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है। नोटिस की प्रति नजदीकी पुलिस थाना या चौकी को भी भेजनी होगी।


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