चरस तस्कर को पांच साल की कैद

By: Jun 26th, 2026 12:45 am

विशेष जज चंबा अनुजा सूद की अदालत ने सुनाया अहम फैसला, 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा अनुजा सूद की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी बलवंत सिंह पुत्र शक्तिप्रसाद निवासी गांव कुंड, डाकघर लिग्गा, तहसील सलूणी, जिला चंबा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नवीन कुमार ने की। जिला न्यायवादी दिग्विजय सिंह ने बताया कि 18 अक्तूबर 2020 को पुलिस टीम ने सलूणी मार्ग पर धारगला के समीप नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान सलूणी की ओर से पैदल आ रहा बलवंत सिंह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा।

उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 752 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना किहार में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी करने और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप सिद्ध हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने बलवंत सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सुनवाई में 18 गवाहों के बयान दर्ज
मामले की जांच पूरी करने और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप सिद्ध हुए।


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