कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को दिए निर्देश, न्यायिक अधिकारियों को करें जागरूक
पोक्सो अधिनियम से जुड़े ट्रायल का एक वर्ष के भीतर हो निपटारा
विधि संवाददाता — शिमला
पोक्सो अधिनियम से जुड़े ट्रायल का हर हालत एक वर्ष के भीतर निपटारा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक जमानत याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि पोक्सो एक्ट की धारा 35 का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, पोक्सो एक्ट की धारा 35 के उल्लंघन के आधार पर कई ज़मानत याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों को पोक्सो एक्ट की धारा 35 के पालन न होने के बारे में जागरूक करें, ताकि कानून के प्रावधानों के अनुसार ज़रूरी कार्रवाई तय समय के भीतर की जा सके।
कोर्ट ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल को भी निर्देश दिया कि वे इस आदेश की एक प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह सचिव को उपलब्ध कराएं, ताकि वे राज्य भर के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को पोक्सो एक्ट की धारा 35 के तहत पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकें। स्पेशल कोर्ट को मामले का संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे का बयान दर्ज करना होता है।
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