कर्मचारी ट्रांसफर पर रोक, अगले आदेश तक नहीं होंगे तबादले, आपात स्थिति… पढ़ें पूरी खबर
दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला
हिमाचल सरकार ने अगले आदेशों तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इससे पहले छह अप्रैल 2026 को ट्रांसफर बैन करने के आर्डर जारी हुए थे। अब मुख्य सचिव की ओर से जारी नए आदेशों में इसी ट्रांसफर बैन को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें किसी डेट का हवाला नहीं है। अब सिर्फ आपात स्थितियों में मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो पाएंगे। ट्रांसफर के पुराने डीओ नोट पर भी आदेश नहीं होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी ताजा पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छह अप्रैल, 2026 को लागू किया गया तबादला प्रतिबंध अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
संयुक्त सचिव (कार्मिक) नीरज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सरकार की ओर से नई अनुमति या निर्देश जारी किए जाने तक किसी भी राज्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी दोहराया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले का आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में स्थानांतरण मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा-आठ में निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा।
अधिकारियों को निर्देश
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों को तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाने और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में लाने को कहा गया है।
नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
सरकार ने चेतावनी दी है कि तबादला प्रतिबंध संबंधी निर्देशों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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