डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नई दरें 16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपए की जगह 12.5 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है।
इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपए, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपए घटाए गए थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किए जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।
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