ट्रेन में धूम्रपान करने पर 20 गुना ज्यादा जुर्माना, रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठाया सख्त कदम, भीख मांगने पर पाबंदी

By: Jun 26th, 2026 12:06 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

हर दिन करोड़ों लोगों के सफर का साथी बनने वाली भारतीय रेल अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। लोगों की सुविधा को बढ़ाने और उनके सफर को अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय ने नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। मंत्रालय की तरफ से ट्रेन में धूम्रपान (स्मोकिंग) करने वाले लोगों पर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है। अब अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, उसका टिकट जब्त करके उसे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे कोर्ट के समक्ष भी पेश किया जा सकता है, जहां पर अधिकतम जुर्माना राशि 5000 रुपए हैं।

स्मोकिंग करने वालों के अलावा मंत्रालय ने रेल के अंदर फेरी लगाने वाले और भीख मांगने वालों के खिलाफ भी ऐक्शन की तैयारी कर ली है। पहली जुलाई से भारतीय रेल ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है। स्लीपर और जनरल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव बेहद आरामदायक साबित होंगे। नए नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को ट्रेन में या ट्रेन परिसर के अंदर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि भीख मांगते हुए पाया जाता है, तो उसे भी फेरी लगाने वालों के समान ही जुर्माने और कारावास की सजा दी जा सकती है। गजट के मुताबिक भारतीय रेल का कोई भी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति को ट्रेन से उतार सकता है।

अब फेरी लगाने वालों की भी खैर नहीं

नए नियमों के मुताबिक सरकार ने फेरीवालों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। जन विश्वास अधिनियम की धारा 144 के तहत बिना लाइसेंस के रेल में फेरी लगाने वालों पर भी अब 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है, तो उसे अदालत के सामने ले जाया जा सकता है, जहां पर उसके ऊपर पांच हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के कारावास की सजा हो सकती है। चौथी बार पकड़े जाने पर उसे एक साल के कारावास की सजा या फिर 5000 रुपए के जुर्माने या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।


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