तंबाकू बेचने पर 36 के चालान
बिलासपुर में शैक्षणिक संस्थानों के पास बेचने पर स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की कार्रवाई
कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर
शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक तंबाकू उत्पाद बेचना कई दुकानदारों को भारी पड़ा है। जिला बिलासपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पुलिस विभाग ने नियमों की अवहेलना को ल ेकर संयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत तंबाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन पर जिला भर में कुल 36 चालान काट कर 32 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इस कार्रवाई में एक जिला स्तरीय फ्लाइंग स्क्वाड तथा चार खंड स्तरीय फ्लाइंग स्क्वाड टीमें शामिल रहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियमए 2003 की धारा 4 तथा धारा 6 एवं 6 बी के अंतर्गत जिले भर में 33 चालान कर 17 हजार 300 रुपये जुर्माना किया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश लूज सिगरेट एवं बीड़ी विनियमन अधिनियम 2016 की धारा 3 के अंतर्गत श्री नैना देवी जी विकास खंड में तीन चालान कर 15 हजार रूपये का जुर्माना शुल्क वसूला गया।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय टीम का नेतृत्व जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं स्टेट टोबैको कंट्रोल फोर्स की टीम ने किया, जबकि खंड स्तरीय टीमों का नेतृत्व संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं एसटीएफ टीमों ने किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश तंबाकू विनियमन अधिनियमए 2016 की धारा 3 के तहत लूज सिगरेट या बीड़ी की बिक्री प्रतिबंधित है, जिसके उल्लंघन पर 5 हजार रूपये का चालान किया जाता है। साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य है तथा बिना वैध लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर 50 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।
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