अनुबंध शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ जल्द
कार्यालय संवाददाता-शिमला
हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुबंध पर सेवाएं देने वाले शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय ने चंबा के उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश दिए हैं कि हरीश कुमार के मामले की जांच कर यह देखा जाए कि वह यशवंत कुमार मामले की तरह समान परिस्थितियों में हैं या नहीं। यदि मामला समान पाया जाता है तो उन्हें सरकार की 12 जनवरी 2022 की अधिसूचना के अनुसार अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए।
शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा है कि संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षक की अनुबंध अवधि का वेतन पहली जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतनमान के 60 प्रतिशत के आधार पर तय करें। इसके लिए संबंधित शिक्षक से यह लिखित आश्वासन भी लिया जाएगा कि यदि भविष्य में एलपीए के फैसले के बाद कोई अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है तो उसकी वसूली की जाएगी।
कल सुनवाई
एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में निदेशालय ने मंडी निवासी देवेंद्र कुमार को 23 को सुबह 11 बजे निदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है।
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