पांच महीने में ही लैपटॉप खराब, कंपनी को ठोंका जुर्माना
उपाभेक्त आयोग ने लिया सुनाया फैसला, उपभोक्ता को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 49 हजार लौटाने के आदेश
स्टाफ रिपोर्टर- धर्मशाला
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दिग्गज तकनीकी कंपनी एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को कड़ा आदेश देते हुए शिकायतकर्ता से ली गई पूरी राशि को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, उपभोक्ता को हुए मानसिक उत्पीडऩ के लिए मुआवजा और मुकद्दमेबाजी का खर्च भी कंपनी को ही भुगतना होगा। यह पूरा मामला तहसील पालमपुर के गाँव बड़सर और डाकघर जिया के निवासी विवेक भट्ट (पुत्र बरडू राम भट्ट) से जुड़ा है। उन्होंने आठ सितंबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित जेटाज कंप्यूटर ट्रेडर्स से 49 हजार रुपए में एक एचपी लैपटॉप (15एस-ईक्यू2084एयू) खरीदा था। कंपनी द्वारा इस उत्पाद पर एक वर्ष की व्यापक निर्माता वारंटी दी गई थी। हालांकि, लैपटॉप खरीदने के मात्र पांच महीनों के भीतर ही, यानी फरवरी 2025 में, इसमें गंभीर तकनीकी खराबियां आने लगीं, जिसमें मुख्य रूप से स्क्रीन का लगातार टिमटिमाना (फ्लिकरिंग) और बैटरी का तेजी से डिस्चार्ज होना शामिल था। शिकायतकर्ता ने शुरू में इस समस्या की रिपोर्ट कंपनी को दी, जिसके बाद कंपनी द्वारा केवल बैटरी को बदला गया, परंतु स्क्रीन की मुख्य समस्या वैसी ही बनी रही।
विवेक भट्ट ने इसके बाद मई से जुलाई 2025 के बीच कई बार ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराईं, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। बार-बार किए गए प्रयासों और शिकायतों के बावजूद जब कंपनी ने कोई ठोस समाधान नहीं किया, तो पीडि़त उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। सुनवाई के दौरान एचपी इंडिया की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही कंपनी ने शिकायत का विरोध किया, जिसके कारण आयोग द्वारा कंपनी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अकाट्य साक्ष्यों और हलफनामे के आधार पर आयोग ने अपना फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, और सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की पीठ ने अपने अंतिम आदेश में निर्देश दिया है कि विपरीत पक्ष (एचपी इंडिया) शिकायतकर्ता को लैपटॉप की पूरी कीमत 49 हजार रुपये शिकायत दर्ज करने की तारीख से उसकी वास्तविक वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ लौटाए।
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