लाइसेंस में खामियां मिलने पर दुकानदारों को नोटिस
चंबा में तंबाकू नियम तोडऩे वालों पर विभाग की सख्ती, 23 चालान काटकर वसूले 34,200 रुपए
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को हिमाचल नशा मुक्त अभियान के तहत चंबा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान बिना पंजीकरण तंबाकू उत्पाद बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, खुले में सिगरेट बेचने तथा तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 23 चालान काटे गए और कुल 34,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने विभिन्न दुकानों की जांच कर पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के नमूने भी परीक्षण के लिए एकत्र किए। कई दुकानों में खाद्य पंजीकरण एवं लाइसेंस से संबंधित कमियां मिलने पर संबंधित दुकानदारों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कई दुकानों पर अनिवार्य चेतावनी बोर्ड नहीं लगे पाए जाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवदीप राठौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. करण हितैषी, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग दीपक आनंद, ड्रग इंस्पेक्टर लवली ठाकुर, आबकारी विभाग के तजिंद्र राणा तथा पुलिस विभाग से एएसआई नरेंद्र कुमार शामिल रहे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) चंबा डॉ. जालम भारद्वाज ने कहा कि तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापन और खुले में सिगरेट बेचने के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) तथा हिमाचल प्रदेश ओपन बीड़ी एवं सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम-2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान एचपी एक्ट-2016 की धारा 3 के तहत 6 चालान कर 30,000 रुपये, कोटपा की धारा 4 के तहत 12 चालान कर 3,200 रुपये तथा कोटपा की धारा 6(ए) के तहत 5 चालान कर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि जिले में इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे।
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