बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 20 साल की सजा
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर लगाया पांच हजार रुपए जुर्माना, 18 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-रामपुर बुशहर
किन्नौर स्थित रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी रोशन लाल, निवासी राजस्थान तथा वर्तमान में रामपुर क्षेत्र में रह रहा था। आरोपी पीडि़ता की माता की मनियारी की दुकान के साथ आइसक्रीम बेचने का ठेला लगाता था। मामला 3 अक्टूबर 2025 का है। छह वर्षीय बच्ची अपने भाई के साथ दुकान के सामने खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने ठेले पर ले गया। बच्ची की मां जब उसे लेने पहुंची तो उसने आरोपी को बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास करते देखा।
मां ने आरोपी को धक्का देकर बच्ची को उसके कब्जे से छुड़ाया। घटना के समय आरोपी के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई। इसके बाद बच्ची की मां उसे लेकर पुलिस थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मामले में कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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